गोपालगंज, मार्च 30 -- कुचायकोट। एक संवाददाता शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब चयनित बच्चों का दाखिला 10 अप्रैल तक कराया जा सकेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि आरटीई के तहत चयनित बच्चों का नामांकन हर हाल में नई निर्धारित तिथि के भीतर सुनिश्चित किया जाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि कोई निजी विद्यालय नामांकन में टालमटोल करता है या निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी सं...
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