बगहा, मार्च 14 -- बेतिया, बेतिया कार्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालय में 25 फ़ीसदी छात्रों का निशुल्क नामांकन करना रहता है लेकिन जिले के कई निजी विद्यालय इस नियम का पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं जिसके बाद शिक्षा विभाग ने सख़्ती शुरू कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निजी विद्यालयों में नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। विद्यालय आवंटन के बाद भी जिले के कई स्कूलों में बच्चों का नामांकन लंबित है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) गार्गी कुमारी ने पत्र जारी कर संबंधित निजी विद्यालयों के संचालकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर नामांकन पूरा कराने का निर्देश दिया है। डीपीओ द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 23 फरवरी 2026 को आरटीई के तहत ज्ञानदीप पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइ...
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