सराईकेला, अप्रैल 29 -- सरायकेला, संवाददाता। सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय अब विद्यालय स्तरीय शुल्क समिति की अनुशंसा पर अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही शुल्क वृद्धि कर सकेंगे। इससे अधिक वृद्धि के लिए जिला स्तरीय समिति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। शुल्क वृद्धि न्यूनतम दो वर्षों तक प्रभावी रहेगी। वहीं, विद्यालयों को गत तीन शैक्षणिक सत्र एवं सत्र 2026-27 की कक्षावार शुल्क विवरणी जिला समिति को उपलब्ध करानी होगी।यह निर्णय मंगलवार को जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की प्रथम बैठक में लिया गया। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा, संबंधित जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, विभिन्न निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रतिनिधि तथा अभिभावक सदस्य उपस्थित रहे।प्र...
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