प्रयागराज, मार्च 19 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में नमाजियों की संख्या सीमित करने के मामले में दाखिल याचिका का निस्तारण करते हुए संभल जिला प्रशासन को सुरक्षित और शांति पूर्ण वातावरण में नमाज़ कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 देश में हर धार्मिक संप्रदाय को पूजा के लिए एकत्र होने के अधिकार की रक्षा करता है, लेकिन यह प्रार्थना की आड़ में एक धर्म द्वारा दूसरे धर्म को उकसाने को कोई सुरक्षा नहीं देता। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किसी व्यक्ति की निजी जगह पर की जाने वाली प्रार्थनाओं या धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर कोई रुकावट या रोक नहीं हो सकती, चाहे वह किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो। ये टिप्पणियां जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने मुनाजिर खान याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं। ...