गोरखपुर, जून 7 -- गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीद नीति से किराए पर गोदाम लेने का प्रावधान हटा दिए जाने से, गोरखपुर मण्डल समेत सूबे के निजी गोदाम भवन स्वामियों को अब तक किराया नहीं मिल सका है। ऐसे भवन स्वामी अब खाद्य विभाग के विपणन अधिकारियों पर किराया भुगतान का दबाव बना रहे हैं। वहीं, जिलाधिकारी दीपक मीना ने भी खाद्य आयुक्त को भुगतान के लिए पत्र लिखा है। लेकिन सवाल यह है कि शासन से किराया नहीं मिलने पर कौन भुगतान करेगा और किस मद से? यह भी पढ़ें- पराली प्रबंधन में किसानों को बड़ा झटका, लाखों का कर्जा; बैंक की किस्त जमा करना भी हुआ मुश्किलखरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की नीति खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की धान खरीद नीति में यह स्पष्ट व्यवस्था थी कि सरकारी भवन उपलब्ध न होने की स्थिति में जिलाधिकारी की अनुमति से मुख्य मार...