जमशेदपुर, मार्च 11 -- सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर किसी की निजी तस्वीर, वीडियो या निजी जानकारी को बिना अनुमति के साझा करना भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने इस संबंध में देशभर की पुलिस और साइबर सेल को सख्त कार्रवाई करने की एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की निजता से जुड़े फोटो, वीडियो या निजी जानकारी को सोशल मीडिया या मैसेजिंग ग्रुप में फॉरवर्ड करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मंत्रालय ने विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से जुड़े कंटेंट को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक, निजी या भ्रामक कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या अन्य डिजिटल माध्यमों पर साझा करने या आगे बढ़ाने वाले लोग...
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