शाहजहांपुर, मई 15 -- निगोही। मिश्रीपुर गांव के पास बुधवार को हुए सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने सुभद्रा देवी-महेश चंद्र कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन हरिओम की तहरीर पर दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक चालक अंकुर के पास दो वर्ष पुराना लाइसेंस था, जबकि स्कूल वाहन चलाने के लिए नियमानुसार पांच वर्ष पुराना लाइसेंस होना आवश्यक है। मामले में परिवहन नियमों की अनदेखी और लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि निगोही-शाहजहांपुर मुख्य मार्ग पर मिश्रीपुर और हमजापुर के बीच कई स्कूल और कॉलेज संचालित हैं। यह भी पढ़ें- पटरी विहीन आरसीसी मार्ग के गड्ढे में स्कूल वाहन पलटी, दो छात्र जख्मी तिलहर विधायक का भी इसी रोड पर घर है। हमजापुर क्षेत्र के गड्ढ...