बोकारो, जनवरी 1 -- चास प्रतिनिधि। चास निगम क्षेत्र में पानी कारोबारियों को निगम से लाईसेंस लेना अनिवार्य होगा। बगैर लाईसेंस के वाटर प्लांट सहित वार्ड मोहल्लों में पानी बेचते मिलने पर निगम एक्ट के तहत अब जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई होगी। नये साल की जश्न को लेकर क्षेत्र में अत्याधिक बोतलबंद पानी की खपत को लेकर निगम प्रशासन की ओर से क्षेत्र में औचक जांच शुरु कर दी है। गुरुवार को नगर प्रबंधक राम श्रीवास्तव के नेतृत्व में विभिन्न वाटर प्लांट सहित बोतलबंद पानी लदे वाहनों को रोककर जांच की गई। जिसमें अधिकांश बगैर कागजात व गाइडलाईन के विपरीत पानी बेचे जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत नगर प्रबंधक ने बताया कि बोतलबंद पानी की गुणवत्ता सहित कारोबारियों को निगम से ट्रेड लाईसेंस लेना अनिवार्य है। इससे पानी की गुणवत्ता सहित अन्य मानकों पर निय...
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