रांची, मार्च 21 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन भुगतान चार सप्ताह में करने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कहा है कि यदि निर्धारित समय-सीमा में आदेश का पालन नहीं किया गया तो नगर विकास सचिव और निगम आयुक्त को अदालत में हाजिर होना होगा। इस संबंध में अवध बिहारी तिवारी एवं अन्य ने अवमानना याचिका दायर की है। दरअसल, हाईकोर्ट ने वर्ष 2012 में प्रार्थियों को उनके सेवानिवृत्ति की तिथि से पेंशन भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन नगर निगम ने इसके विपरीत आदेश जारी कर पेंशन का भुगतान वर्ष 2017 से करने का निर्णय लिया। इसके बाद प्रार्थियों ने वर्ष 2018 में निगम के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अदालत ने फिर से स्पष्ट किया कि पेंशन का भुगतान सेवानि...