बुलंदशहर, सितम्बर 28 -- अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या-8) आजाद सिंह ने वर्ष 2020 को औरंगाबाद क्षेत्र में निकाह के महज आठ माह बाद विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के मामले में अभियुक्त पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में सह-आरोपी महिला को दोषमुक्त करार दिया है। ​अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) केशवदेव शर्मा ने बताया कि नवंबर 2020 को थाना औरंगाबाद क्षेत्र के मोहल्ला ईदगाह(नई बस्ती) निवासी वादी फहीमुद्दीन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी बहन गुलफंशा का निकाह घटना से करीब आठ माह पूर्व औरंगाबाद निवासी सलीम पुत्र रहीश खां के साथ हुआ था। आरोप था कि निकाह के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये और मोटरसाइकि...