गुमला, जनवरी 29 -- गुमला, प्रतिनिधि । नगर निकाय आम चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होते ही संभावित प्रत्याशी अपने-अपने वार्ड और मुहल्ले का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटाने में लगे हैं। आरक्षित वार्डों से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।झारखंड सरकार के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1978 से पूर्व के पट्टा धारकों को ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। इस संबंध में सदर सीओ हरीश कुमार ने बताया कि वर्तमान में सदर अंचल कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक इस विषय को लेकर कार्यालय में किसी प्रकार की भीड़ नहीं देखी गई है।सीओ ने कहा कि यदि कोई ऐसा उम्मीदवार आवेदन करता है,जो दूसरे राज्य से आकर गुमला में बसा है, तो उसका जात...
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