लखनऊ, मार्च 1 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता कार्मिक विभाग के निर्देश के आधार पर निकाय के बचे हुए कर्मियों को 10 मार्च तक अनिवार्य रूप से संपत्तियों का ब्योरा देने का निर्देश दिया गया है। अपर निदेशक ऋतु सुहास ने इस संबंध में निकायों को भेजे निर्देश में कहा है कि जिन कर्मियों ने अभी तक संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दी है, वे अनिवार्य रूप से तय समय तक दे दें। इसके बाद ही उनका जनवरी और फरवरी का वेतन दिया जाएगा। तय समय तक संपत्तियों की जानकारी न देने वालों का वेतन नहीं मिलेगा।
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