बुलंदशहर, जनवरी 28 -- बुलंदशहर। राज्यकर्मियों की तर्ज पर अब स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मियों को भी अपनी संपत्तियों का ब्योरा अनिवार्य रूप से ऑनलाइन देना होगा। शासन ने इसके लिए 31 जनवरी की अंतिम तिथि तय की है। तय समय तक संपत्तियों की जानकारी उपलब्ध न कराने वाले कर्मियों की पदोन्नति रोक दी जाएगी, साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। स्थानीय निकाय निदेशक ने इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत निकाय कर्मियों को मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2025-26 के दौरान अर्जित संपत्तियों का विवरण अपलोड करना होगा। इसके बावजूद कई कर्मियों द्वारा जानकारी देने में आनाकानी की जा रही है, जिसे शासन ने गंभीरता से लिया है। निकायों में कार्यरत कर्मियों को प्रत्य...
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