लखीसराय, जनवरी 25 -- लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के 25 प्रतिशत बच्चों के अधिक से अधिक नामांकन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक शहर के पुरानी बाजार चितरंजन रोड स्थित महिला विद्या मंदिर स्कूल परिसर में शनिवार कों आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा ने की। बैठक में शिक्षा स्वयं सेवक एवं तालिमी मरकज शिक्षा स्वयं सेवक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा बताया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसके मा...