नाव पर विवाद में हत्या के आरोपी अरुण मंडल को कोर्ट ने दोषी ठहराया
भागलपुर, जुलाई 3 -- भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) सुरेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने नाथनगर थाना कांड में आरोपी अरुण मंडल को गैर-इरादतन हत्या में दोषी करार दिया है। अदालत सजा के बिंदु पर आगामी 6 जुलाई को सुनवाई करेगी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने बहस की। घटना 27 मार्च 2024 की है, जब मोहनपुर दियारा जाने के लिए मृतक मनोज कुमार मंडल उर्फ खंतर मंडल और आरोपी अरुण मंडल अन्य लोगों के साथ नाव पर सवार हुए थे। गंगा नदी पार करने के दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। आवेश में आकर अरुण मंडल ने नाव में रखे बांस के बल्ले से मनोज मंडल के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया।गंभीर यह भी पढ़ें- सास की हत्या केस में बहू दोषी, सजा 14 को रूप से जख्मी मनोज मंडल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ...
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