हेमलता कौशिक, जून 30 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह तैमूर नगर नाले में कचरा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में नहीं हिचकिचाएंगे। अदालत ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से कहा है कि वह कूड़ा फेंकने व गंदगी फैलाने पर 5000 रुपये तक जुर्माना बढ़ाने पर विचार करे।जुर्माना लगाने के लिए तय करें जिम्मेदारी जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि नाले को गंदा करने से पूरे इलाके में भारी जलभराव हो जाता है। पीठ ने नागरिक एजेंसियों से कहा कि वह इलाके में कचरा फेंकने पर जुर्माना लगाने के लिए जिम्मेदारी तय करे।नाले में कचरा डाला तो ऐक्शन पीठ ने कहा कि अगर इलाके में कोई भी रहने वाला नाले को गंदा करते हुए पाया जाता है, तो यह पीठ सख्त कार्रवाई करने में नहीं हिचकिचाएगी। अदालत ने कहा कि नाले को गंदा करने से पूरे इ...