आगरा, अगस्त 21 -- लाखों रुपये जमा करने के बाद भी पीड़ित को नालंदा बिल्डर्स ने न तो फ्लैट का कब्जा दिया और न ही उसकी रकम वापस की। पीड़ित की तहरीर पर थाना हरीपर्वत में वर्ष 2024 में दर्ज अमानत में खयानत आरोप में नालंदा बिल्डर्स के डायरेक्टरों को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर जिला जज खुशतर दानिश ने संतोष कटारा निवासी नालंदा टावर सिकंदरा एवं राधेश्याम शर्मा निवासी शांति निकेतन अपार्टमेंट चर्च रोड खंदारी हरीपर्वत द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अजय कुमार गिर्ज ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिए कि आरोपितों पर वादी का पैसा हड़प गबन का आरोप है। आरोपितों का अपराध गंभीर है। वादी आनंद कुमार अवस्थी निवासी गैलाना रोड निर्भय नगर ने थाना हरीपर्वत में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाय...