नाम 2026 की लिस्ट में थे तो हटाकर फॉर्म-6 के लिए क्यों कहा? दिल्ली में SIR पर SC
नई दिल्ली, अक्टूबर 28 -- दिल्ली में जारी एसआईआर की प्रक्रिया के बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से तगड़ा सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब मतदाता पहले से 2026 की लिस्ट में थे तो नाम हटाकर उन्हें नया फॉर्म 6 क्यों भरने को कहा गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग से यह भी कहा कि वह दिल्ली में एसआईआर के लिए समय-सीमा बढ़ाए और नामांकन प्रक्रिया को और सरल बनाए। 'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब मतदाता 2026 की मतदाता सूची में शामिल थे तो उन्हें हटाए जाने के बाद फॉर्म 6 भरने के लिए क्यों कहा गया? शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट के एसआईआर का फॉर्म-6 अपरिवर्तनीय है। ऐसे में फॉर्म 6, 7 तथा 8 सहित किसी भी फॉर्म में बदला...
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