चेन्नई, जुलाई 1 -- धर्म से जुड़े एक मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू धर्म अपना चुकी किसी भी अमेरिकी महिला को सिर्फ उसके नाम या राष्ट्रीयता के आधार पर मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी महिला को भी एक हिंदू महिला श्रद्धालु की तरह ही मंदिर में दर्शन करने और अधिकार पाने की पूरी छूट है।क्या है पूरा मामला? यह मामला बड़ा दिलचस्प है। लॉरा फ्रांसेस अयंगर नाम की एक अमेरिकी नागरिक ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। दरअसल, तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) ने उन्हें 'अमेरिकी ईसाई महिला' बताते हुए तंजावुर जिले के करप्पनकाडु स्थित श्री अरुलमिगु अभिष्ट वरदराजपेरुमल मंदिर में जाने से रोक दिया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, महि...