आरा, मई 4 -- आरा, हिप्र.। जिले के हाई और प्लस टू स्कूलों में कक्षा नौ से लेकर 11वीं के नामांकन में अधिक शुल्क लिए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में डीपीओ माध्यमिक शिक्षा ने आदेश जारी किया है। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कक्षा नौ, दस व ग्यारह में नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। इस संबंध में राज्य स्तरीय कार्यालय की ओर से नामांकन के लिए पुनरीक्षित शुल्क निर्धारित की गयी है।

नामांकन शुल्क की जानकारी राज्य स्तरीय कार्यालय की ओर से निर्धारित नामांकन शुल्क की राशि से संबंधित विवरणी नोटिस बोर्ड व अन्य विजिबल जगहों पर लगाना है। हेडमास्टर स्वयं लगातार नामांकन काउंटर का जायजा लेंगे। नामांकन के बाद शुल्क की पर्ची विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी है। नोटिस बोर्ड पर संबंधित स्कूल के हेडमास्टर के साथ-साथ अधिकारी को मोब...