नई दिल्ली, जून 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव में निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ मध्य प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने नटराजन को चुनाव याचिका दाखिल करने की छूट देते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया के बीच में अदालत दखल नहीं दे सकती। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को सिरे से ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द किए जाने के बाद उसके पास राहत पाने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं होता। यह भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव: नामांकन रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस नेता ...