मुंगेर, फरवरी 8 -- हवेली खड़गपुर, निज संवाददाता। जिलाधिकारी मुंगेर ने अपने पत्रांक 109 दिनांक 5-2-26 के माध्यम से कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद खड़गपुर को पत्र भेजकर मुख्य पार्षद प्रभु शंकर के विरूद्ध बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 447 के अंतर्गत विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया है। हालांकि अभी तथ्य छुपाने के मामलों को लेकर धारा 447 के तहत जांच की जाएगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पत्र में कहा गया है कि, मुलुकटांड की मनीषा कुमारी के द्वारा दायर परिवाद एवं उस पर प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना के स्तर से की गई है। समीक्षा में पाया गया कि मुख्य पार्षद प्रभु शंकर द्वारा नामांकन पत्र में तथ्य छुपाकर शपथ पत्र दाखिल किया गया। नाम निर्देशन में तथ्य छुपाने के लिए बिहार नगर पालिका अधिनिय...
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