बगहा, जुलाई 30 -- बेतिया, बेतिया कार्यालय जिले में छात्रों से संबंधित विभिन्न कागजातों के प्रतिहस्ताक्षर के लिए नामांकन पंजी का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। डीईओ के इस कदम से त्रुटि सुधार और द्वितीय एसएलसी निर्गत करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार ने इस संबंध में जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया है। डीईओ ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों द्वारा द्वितीय विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की मांग या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में व्यक्तिगत विवरणों के सुधार के लिए नामांकन पंजी का सत्यापन अनिवार्य है। अक्सर छात्रों या अभिभावकों को नाम,पिता व माता का नाम,जन्म तिथि,कोटि, लिंग और जाति में संशोधन के लिए सत्यापित नामांकन पंजी की आवश्यकता होती है। नए आद...