जहानाबाद, जून 18 -- अन्य दो दोषियों को 20-20 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना 3 नवंबर 2023 की सुबह पढ़ने के लिए घर से निकली थी नाबालिग जहानाबाद, नगर संवाददाता। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसे बेच देने के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपी को आजीवन कारावास और दो अन्य दोषी को 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सनायी है।

सजा की सुनवाई अनन्य पॉक्सो न्यायालय जहानाबाद के न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोषी पाए गए कुर्था थाना क्षेत्र के धरमपुर गांव निवासी संतोष कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साथ 60 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इस मामले के तीन अन्य दोषियों को भी विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई। दोषी पाए गए संतोष कुमार को 4 पॉक्सो अधिनियम के तहत आ...