नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में आरोपी को 20 साल की कैद
रांची, सितम्बर 7 -- रांची, संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी करार अभियुक्त मिक्की प्रजापति को अदालत ने सोमवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल की सजा काटनी होगी। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने यह सजा सुनाई है। अदालत ने 5 सितंबर को दोषी करार दिया था। ट्रायल फेस कर रहे अन्य दो आरोपियों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मिक्की प्रजापति गोंदा थाना कांड संख्या से जुड़े मामले में 18 जुलाई 2024 से ही जेल में है। घटना को अंजाम 15 जुलाई 2024 को दिया गया था। अभियोजन के अनुसार, करीब 15 वर्ष की नाबालिग के साथ अभियुक्त ने दुष्कर्म किया था। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता और...
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