संभल, मार्च 20 -- नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के प्रयास में दोषी को गुरुवार को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई। 35 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। दूसरे आरोपी के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में तीसरे आरोपी दोषमुक्त कर दिया गया। विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि असमोली थाना क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने मोहम्मद नसीम, रिजवान और शाकिब निवासी पाली की मढैंया के खिलाफ घर में घुसकर नाबालिग बेटी से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद हत्या का प्रयास करने और पत्नी से छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना से छह महीने पहले नसीम से बकरी के बच्चे को लेकर कहासुनी हुई थी। तभी से नसीम का परिवार रंजिश मानने लगा था। 19 अगस्त वर्ष 2019 की शाम ग्रामीण की पत्नी ...
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