नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का वाद झूठा पाया, खारिज
बदायूं, सितम्बर 8 -- अपर जिला जज व न्यायालय पाक्सो एक्ट कक्ष संख्या एक दिनेश तिवारी की अदालत में परिवाद को परिवादिनी ने दायर कर कहा था, जिसमें उसने अपनी नाबालिग लड़की को जो धास लेने गई थी, को दो लोगों ने पकड़ लिया और बारी-बारी से बलात्कार किया। उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने की प्रार्थना की गई। अदालत ने सुनवाई करते हुए मामला झूठा पाया। परिवाद तो खारिज करते हुए परिवादिनी और उनके दोनों पुत्रों के प्रथक प्रथक से वाद करने का कार्यालय को आदेश दिया। 24 सितंबर की तारीख से नोटिस जारी का भी आदेश दिया है। यह भी पढ़ें- 13 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में दोबारा जांच का आदेश घटना का विवरण परिवादनी ने उपरोक्त न्यायालय में एक परिवाद इस आशय का दायर किया कि 30 अगस्त 2025 को समय करीब शाम उसकी पुत्री पीड़िता उम्र 16 वर्ष खेत से घास लेने गई थी। गांव के ही दो...
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