बरेली, मई 31 -- नाबालिग को ले जाकर शादी कर दुष्कर्म के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय नम्रता अग्रवाल की विशेष कोर्ट ने आरोपी दीपक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विशेष लोक अभियोजक सुभव मिश्रा ने बताया कि थाना हाफिजगंज में पीड़िता की माां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह अपने पति के साथ मजदूरी करने गई थी। घर में केवल बालिग बेटी दी। जिसे 11 मई 2026 को भटपुरा जागीर निवासी दीपक बहलाकर ले गया। पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। यह भी पढ़ें- नाबालिग से गैंगरेप केस में 3 आरोपियों को नहीं मिली जमानत

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