सोनभद्र, अगस्त 6 -- सोनभद्र, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ओमकार शुक्ला की अदालत ने गुरुवार को वर्ष 2019 में नाबालिग बालिका से लैंगिक उत्पीड़न के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अर्थदंड की पूरी राशि नियमानुसार पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2019 में बीजपुर थाना क्षेत्र के रजमिलान निवासी लालबाबू ने जंगल में एक नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत कर उसका लैंगिक उत्पीड़न किया था। घटना के बाद बीजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह भी पढ़ें- नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में 20 वर्ष की कठोर कैद सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, उसके परिजनों, चिकित्सक, वि...