बरेली, नवम्बर 21 -- बरेली, विधि संवाददाता। अश्लील फोटो और वीडियो से ब्लैकमेल कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश ने उत्तराखंड के मुर्गी फार्म के मालिक मुकेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विशेष लोक अभियोजक सुभव मिश्रा ने बताया कि थाना शीशगढ़ में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर आजाद नगर वार्ड 2 निवासी मुकेश का उसके गांव में मुर्गी फार्म है। मुकेश ने उसकी नाबालिग बेटी को झांसे में लेकर उसका अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकेश को जेल भेजा था।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.