धनबाद, जनवरी 29 -- धनबाद, प्रतिनिधि। शादी की नीयत से नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी निरसा निवासी आरोपी लेचा मुर्मू को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर निरसा थाने में 11 दिसंबर 2024 को दर्ज प्राथमिकी हुई थी। लेचा मुर्मू सूचक के घर में हमेशा आता-जाता था। इस दौरान उसने नाबालिग के साथ दोस्ती कर ली। आरोप है कि दो दिसंबर 2024 को लेचा मुर्मू नाबालिग को बहला-फुसला कर साथ ले गया। खोजबीन के बाद भी अता-पता नहीं चला तो थाने में सूचना दी गई। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोप-पत्र दायर किया था। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.