मुजफ्फरपुर, जून 8 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। नाबालिग से रेप के प्रयास में विशेष पॉक्सो कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने सोमवार को दो आरोपियों सिंगम सहनी व बिरजू सहनी को 5-5 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।दोनों दोषियों को पॉक्सो एक्ट की धारा-8 व अपहरण की धारा में सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने केस में सात गवाहों का बयान दर्ज कराया। बताया कि मामला अहियापुर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की मां के मुताबिक 17 जुलाई 2022 को उनकी 11 वर्षीया बेटी रसूलपुर चौक जा रही थी। रास्ते में सिंगम सहनी व बिरजू सहनी ने झांसा देकर उसे बाइक पर बैठा लिया। इसके बाद दोनो...