रांची, मई 19 -- रांची, संवाददाता। विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त उमेंद्र कुमार उर्फ उमेंद्र राय को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 मई की तिथि निर्धारित की है। अभियुक्त 18 अगस्त 2023 से जेल में है। सुनवाई के दौरान अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। यह मामला डोरंडा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 13 अगस्त 2023 को एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की हिनू चौक पर पिज्जा खाने निकली थी, जहां से आरोपी उमेंद्र राय ने उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था। आरोपी ने पीड़िता को तुपुदाना स्थित एक किराए के कमरे में बंधक बनाकर रखा और उसके साथ कई दिनों तक लगातार जबरन शारीरिक संबंध बनाया। विरोध करने और परिजनों को फोन करने का प्रया...