सीतापुर, जनवरी 22 -- सीतापुर। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में थाना संदना पर एक वर्ष पूर्व दर्ज हुए मुकदमे में गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी के बाद गुरुवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त अदित्य उर्फ अजीत को पांच वर्ष की सजा व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

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