बरेली, मार्च 17 -- नाबालिग से शादी रचाने के आरोपी विक्की की जमानत अर्जी को विशेष जज पाक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र कुमार सिंह की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि थाना भुता में नाबालिग बेटी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 16 जनवरी 2026 को उसकी नाबालिग़ बेटी को विक्की बहलाकर ले गया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर विक्की को पॉक्सो एक्ट में जेल भेजा था। बरामद पीड़िता ने कलमबंद बयान देकर कहा कि वह विक्की के साथ नरसिंहगढ़ मध्यप्रदेश चली गयी और वही शादी कर पति पत्नी की तरह रहे।
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