औरैया, अगस्त 12 -- नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन कराने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने बुधवार को दो दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर कुल 1.35 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायल थाने में वर्ष 2024 में सद्दाम हुसैन उर्फ गुड्डू और रफीक शेख मंसूरी निवासी झबरा के खिलाफ नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से गवाह और साक्ष्य पेश किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। अदालत ने बीएनएस, पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा...