नई दिल्ली, मार्च 10 -- कर्नाटक की एक अदालत ने बेलगावी जिले में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में 25 वर्षीय एक व्यक्ति को 40 साल की सजा सुनाई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी, धारेप्पा उर्फ धीरज अंगता खानसे, 25 अगस्त, 2025 को लड़की के घर में जबरन घुस गया और बाहर बैठी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में बेलगावी जिले के संकेश्वर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। फास्ट ट्रैक अदालत में चार महीने और सात दिनों में सुनवाई पूरी कर ली। अदालत ने 4 मार्च, 2026 को फैसला सुनाया, जिसमें बेलगावी जिले के हुक्केरी तालुका के करजागा निवासी आरोपी धारेप्पा को पॉक्सो अधिनियम के तहत 30 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना, और एससी/एसटी अधिनियम के तहत तहत 10 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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