नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की सजा, दोषी पर 1.10 लाख जुर्माना
शाहजहांपुर, जुलाई 28 -- शाहजहांपुर। सिंधौली थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने जुर्माने की पूरी धनराशि नियमानुसार पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी दिया है। सरकारी अधिवक्ता फौजदारी दिलीप सिंह चौहान ने ठोस तर्क प्रस्तुत किए जिसके कारण आरोपी को दोषी साबित किया गया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, कक्ष संख्या-8 के न्यायाधीश प्रेम शंकर की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता के पिता ने 5 अक्तूबर 2018 को सिंधौली थाने में तहरीर देकर बताया था कि वह मजदूरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं, जबकि उनकी 15 वर्षीय पुत्री घर पर अपने भाई के साथ रहती थी।...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.