बरेली, जून 6 -- नाबालिग से दुष्कर्म में पड़ोसी की जमानत ख़ारिज बरेली, विधि संवाददाता। विशेष जज पाक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र कुमार सिंह की विशेष कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने और मारपीट कर घायल करने के आरोपी संजू की जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया।विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि कोतवाली फरीदपुर में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 अप्रैल 2026 को वह अपनी रिश्तेदारी में शादी में गयी थी। घर पर उसकी नाबालिग बेटी थी। आरोप है कि रात्रि में पड़ोसी संजू उसकी नाबालिग बेटी को जबरन उठाकर ले गया। विरोध पर संजू ने उसके सिर में डंडा मार दिया। जिससे वह घायल हो गयी। संजू ने पीड़िता को अपने घर में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया। शोर पर पीड़िता की छोटी बहने पहुँची तो उनके साथ भी मारपीट की। पॉक्सो एक्ट के जेल गये आरोपी पड़ोसी संजू की जमानत अर्जी पर व...