गाजीपुर, अगस्त 3 -- गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने सोमवार को नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 25 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 80 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार थाना खानपुर के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दी। बताया कि 17 अगस्त 2023 तो सुबह में उसकी नाबालिग पुत्री स्कूल गई थी। बगल गांव का सूरज बारी बहला फुसला कर भगा ले गया। उसको ले जाते गांव के लोगों ने देखा और बताया। सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़िता को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस ने पीड़िता का डॉक्टरी कराने के उपरन्त न्यायालय में बयान दर्ज कराया पीड़िता ने अपने बयान में घटना ...