नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
औरैया, अगस्त 14 -- नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के करीब सात साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने शुक्रवार को दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर कुल 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। बेला थाने में वर्ष 2019 में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपी अनुज कुमार निवासी किशनी रोड ऊसराहार, थाना ऊसराहार, इटावा के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मामले में अभियोजन की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने अनुज कुमार को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को संबंधित धाराओं में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की...
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