फरीदाबाद, दिसम्बर 20 -- नूंह। नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल की सजा सुनाई है। दोषी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2022 से अदालत में विचाराधीन था। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 18 जुलाई 2022 की रात करीब 8 बजे दोषी शकील ने फोन करके पीड़ित की 10 वर्षीय बेटी और बेटे को दुकान से सामान दिलाने के बहाने घर से बुलाया था। रास्ते में आरोपी ने लड़के को मारपीट कर 50 रुपये देकर भगा दिया और लड़की को अपने घर ले जाकर कमरे में बंद कर बुरी तरह पीटा तथा उसका यौन शोषण किया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो जान से मार देगा। पीड़िता घर लौटी, लेकिन डर के मारे चुप रही। अगली सुबह उसके चेहरे पर चोट के निशान देखकर परिजनों ने पूछताछ की, ...
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