नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 10 वर्ष की सजा
बगहा, अक्टूबर 5 -- बेतिया। रेप एंड पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने नाबालिग को शादी का झांसा दे यौन शोषण करने के एक मामले का स्पीडी ट्रायल करते हुए एक अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ हीं 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सज़ायाफ्ता बैरिया थाना क्षेत्र के बलुआ रामपुरवा निवासी रवि शंकर कुमार है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 14 जून वर्ष 2024 की है। मामले को ले पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज कराया था। पुलिस पीड़िता को न्यायालय में प्रस्तुत कराए जाने पर बताया था कि अभियुक्त घटना के पूर्व से ही उसे शादी का झांसा दे उसके साथ अनेकों बार यौन शोषण करता रहा है। विचारण के क्रम में अभियोजन द्वारा न्यायालय में कराए गए पीड़िता के बयान, गवाहों की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट एवं अभिलेख ...
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