फर्रुखाबाद कन्नौज, अगस्त 24 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता।विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने नाबालिग से दुष्क र्म में दोषी दरिंदे को चार साल की सजा से दंडित किया है और उस पर जुर्माना भी लगाया है। घटना शमसाबाद थाना क्षेत्र की है। एक गांव की महिला ने एसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 14 मई 2017 को निहाल खां उसकी बेटी को जयपुर ले गया जहां बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। 17 मई 2017 को निहाल खां अपने साथी के साथ बेटी को 18 मई को सुबह फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र में छोड़ गया जहां से पीड़िता अपनी मौसी के घर पहुंची। घर आकर बेटी ने पूरी बात बतायी। पीड़िता के मुताबिक उसे बहला फुसलाकर ले जाकर चार दिनों तक किसी अज्ञात स्थान पर दुष्कर्म किया गया। दबाव पर उसे छोड़ दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने निहाल को चार स...