नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी उमेंद्र राय को 20 साल की कैद
रांची, मई 25 -- रांची, संवाददाता। पोक्सो कोर्ट ने सोमवार को नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार अभियुक्त उमेंद्र कुमार उर्फ उमेंद्र राय को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने सजा के साथ 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने उक्त आरोप में 19 मई को दोषी करार दिया था। अभियुक्त 18 अगस्त 2023 से जेल में है। सुनवाई के दौरान अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। यह मामला डोरंडा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 13 अगस्त 2023 को एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की हिनू चौक पर पिज्जा खाने निकली थी, जहां से आरोपी उमेंद्र राय ने उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था। आरोपी ने ...
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