संभल, अप्रैल 4 -- जनपद की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसे नशीला पदार्थ देकर बंधक बनाने के पांच साल पुराने मामले में शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अवधेश सिंह की अदालत ने एक महिला सहित चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि बालिकाओं की गरिमा और सुरक्षा सर्वोपरि है तथा ऐसे जघन्य अपराध समाज में किसी भी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। गुन्नौर कोतवाली के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि उसकी 12 वर्षीय बेटी 07 अगस्त साल 2015 को नाराज होकर हयातनगर थाना क्षेत्र के गांव सौंधन अपनी बुआ के घर जा रही थी। तभी रास्ते में गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव नंदरौली के सत्यपाल की पत्नी सरोज रास्ते में मिली। उसने खाने में नशीला पदार्थ खिल...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.