बरेली, फरवरी 26 -- बरेली, विधि संवाददाता। नाबालिग को बहलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र कुमार सिंह की विशेष कोर्ट ने दोषी फैसल को सश्रम सात साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर 32 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 75 फीसदी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि थाना कैंट में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 26 जून 2017 को दिन के एक बजे उसकी नाबालिग बेटी दुकान से सामान खरीदने गई थी। गांव का फैसल अपने साथियों के साथ उसे बहलाकर ले गया। बरामद किशोरी ने फैसल पर दुष्कर्म का आरोप था। इस केस की सुनवाई विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र कुमार सिंह की विशेष कोर्ट में हुई।
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