सिद्धार्थ, मार्च 7 -- इटवा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीरेन्द्र कुमार ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आरोपी बब्लू पुत्र गोगे यादव निवासी कीर्तनपुर टोला मून्नूपुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच के खिलाफ मिश्रौलिया थाना में धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 का केस दर्ज था। इसी मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीरेन्द्र कुमार ने फैसला सुनाया। आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक ने की।

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