बुलंदशहर, जून 19 -- अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-01 विनीत चौधरी ने वर्ष 2023 को ककोड़ क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक पोस्को महेश राघव ने बताया कि यह मामला ककोड़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। वर्ष 2023 में गांव निवासी अमित उर्फ भूरा पुत्र होराम ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था। इस संबंध में 7 अप्रैल 2023 को पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर ककोड़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्यों को जुटाया और घटना के महज आठ दिन बाद ही 15 अप्रैल 2023 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत इस मुकदमे को चिन्ह...