नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने 65 वर्षीय एक व्यक्ति को 10 साल की बच्ची से तीन साल तक लगातार यौन शोषण करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में, उसकी प्राकृतिक मौत होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कल्याण कोर्ट के विशेष जज लक्ष्मीकांत ए. बिडवई ने शुक्रवार को कहा कि दोषी उत्तम निकलजे, जो एक आवासीय सोसाइटी में चौकीदार था, उसने कई सालों तक पूरी तरह शांत दिमाग से इस अपराध को अंजाम दिया। अदालत ने उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता को आर्थिक मुआवजा देने की सिफारिश की है। अदालत ने यह भी गौर किया कि विचाराधीन कैदी रहने के दौरान आरोपी गंभीर बीमारियों से पीड़ित था और उसे अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा था। अदालत ने कहा कि इसमें मौत की सजा देना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में, आरोपी को आजीवन कठोर ...